MBBS की सीटों में होगा इजाफा, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अब न्यूनतम 100 सीटों की अनिवार्यता तय


राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए न्यूनतम सौ सीटों से कॉलेज शुरू करने की अनिवार्यता कर दी है। इससे पहले सौ से कम सीटों के साथ भी मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते थे। लेकिन अब 100 या 150 सीटों के मेडिकल कॉलेज ही खोले जा सकेंगे। 

हाल में जारी निर्देशों में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज न्यूनतम सौ सीटों तथा अधिकतम 150 सीटों के साथ खोले जा सकते हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 250 तक सीटें हो सकती हैं। लेकिन ये सीटें बाद में बढ़ानी होंगी। नए नियमों के तहत पूर्व में सौ सीटों से कम क्षमता के मेडिकल कॉलेज चलते रहेंगे, लेकिन उन्हें सीटें बढ़ाने का विकल्प दिया जाएगा। यदि उनके पास मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए तय आवश्यक क्षमताएं हैं, तो सीटें बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। 


राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की इस कवायद के पीछे एमबीबीएस की सीटों में इजाफे की रणनीति माना जा रहा है। न्यूनतम सौ सीटों के कॉलेज शुरू करने पर कॉलेजों को सभी जरूरी विभाग, बेड एवं उपचार के संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यह देखा गया है कि यदि मेडिकल कम सीटों के साथ चलाए जाते हैं तो उनके पास संसाधनों की भारी कमी होती है। बता दें कि हाल में एमसीआई की जगह नए एनएमसी ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। जो पुराने नियमों में बदलाव कर चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय कर रहा है

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